बाल विवाह पर सख्तीः एटा के राया गांव में नाबालिग की शादी रुकवाई गई
07 Feb 2026

बाल विवाह पर सख्तीः एटा के राया गांव में नाबालिग की शादी रुकवाई गई

एटा  के जैथरा विकास खंड अंतर्गत ग्राम राया में प्रशासन, चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल कल्याण समिति (CWC) की सतर्कता से एक नाबालिग बच्ची का विवाह रुकवाया गया। टीम ने न केवल विवाह रुकवाया, बल्कि परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक भी किया।
चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना मिली थी कि ग्राम राया निवासी विजय सिंह अपनी नाबालिग पुत्री अंजलि का विवाह कराने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने तत्काल परिजनों से फोन के माध्यम से संपर्क कर विवाह रोकने का आग्रह किया, लेकिन परिजन सहमत नहीं हुए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एक संयुक्त टीम गठित की गई। बाल कल्याण समिति (CWC) के अध्यक्ष आनंद पांडे, चाइल्ड हेल्पलाइन प्रभारी ज्योति शर्मा, केस वर्कर सूर्य प्रताप सिंह एवं संबंधित थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई की।
टीम ने बच्ची के पिता और परिवारजनों को समझाया कि नाबालिग की शादी कराना कानूनन अपराध है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। प्रशासनिक दबाव और समझाइश के बाद बच्ची के पिता तथा गांव के प्रतिष्ठित लोगों ने लिखित प्रार्थना पत्र देकर आश्वासन दिया कि बच्ची के बालिग होने से पहले उसका विवाह नहीं किया जाएगा तथा उसकी शिक्षा और अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
इस दौरान ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी गई और समाज से इस कुप्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया गया।
चाइल्ड हेल्पलाइन प्रभारी ज्योति शर्मा ने बताया कि जैथरा थाना क्षेत्र के राया गांव में बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई थी। परिजनों द्वारा फोन पर बात न मानने पर टीम मौके पर पहुंची और विवाह रुकवाया गया।