देवास जिले में प्रतिबंधित चायनीज मांझे पर शिकंजा, तीन आरोपी जेल भेजे
14 Jan 2026
रिपोर्टर-- रवि कुमरे
देवास।
कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशानुसार जिले में प्रतिबंधित चायनीज मांझे के विक्रय एवं उपयोग करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सोनकच्छ में चायनीज मांझा बेचते हुए एक आरोपी को पकड़ा गया तथा उसकी दुकान सील की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोनकच्छ तहसीलदार श्री संजय गर्ग ने थाना प्रभारी सोनकच्छ के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए गीता भवन परिसर, एम.जी. रोड सोनकच्छ में स्कूटी की डिक्की में रखकर प्रतिबंधित चायनीज मांझा बेच रहे संदीप पिता कैलाश राठौर निवासी सोनकच्छ को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी के पास से चायनीज मांझे के दो गट्टे जप्त किए गए। इसके बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की दुकान सील की गई तथा उसके विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 170 के तहत कार्रवाई की गई।
तहसीलदार श्री संजय गर्ग ने बताया कि चायनीज मांझा आमजन एवं पक्षियों के लिए अत्यंत घातक है, इसलिए इसके विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
वहीं, देवास शहर में भी चायनीज मांझा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। नायब तहसीलदार श्री कपील गुर्जर ने बताया कि थाना कोतवाली देवास क्षेत्र में रवि पिता लीलाधर नरवरिया एवं पीयूष पिता कुंदर राव मराठा को चायनीज मांझा बेचते पाए जाने पर बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। साथ ही आरोपियों के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 163 एवं 223 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि प्रतिबंधित चायनीज मांझे का न तो उपयोग करें और न ही विक्रय करें, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।








