जिले में लोहे व धातु के पाइपों में पटाखे भरने पर पूर्ण प्रतिबंध कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने आदेश जारी — उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
25 Oct 2025
रिपोर्टर-- रवि कुमरे
देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में लोहे एवं अन्य धातु के पाइपों में विस्फोटक रूप से पटाखे भरने, उनके विक्रय एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी प्रतिबंधित प्रकार के पटाखे, आतिशबाजी अथवा धातु एवं पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (जैसे कार्बाइड गन) का निर्माण, भंडारण, विक्रय या उपयोग नहीं करेगा। ऐसे पटाखों की बिक्री, प्रदर्शन या दूसरों को देने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में दीपावली पर्व के दौरान “कार्बाइड गन” के उपयोग से कई गंभीर दुर्घटनाएँ हुई हैं, जिनमें कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। कार्बाइड और पानी के मिश्रण से बनने वाली एसिटिलीन गैस (Acetylene Gas) अत्यंत खतरनाक होती है, जो आंखों, दिमाग और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है।
कलेक्टर ने कहा कि ऐसी गतिविधियाँ विवाह समारोहों और अन्य आयोजनों में जन-धन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। अतः नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिले में इस पर पूर्ण रोक लगाना आवश्यक है।
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित एसडीएम एवं एसडीओ (पी) को अपने-अपने अनुभाग क्षेत्र में आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।








