बरेली में लागू धारा 163, जानें क्या है इसके मायने
07 Feb 2026

बरेली में लागू धारा 163, जानें क्या है इसके मायने

बरेली में धारा-163 लागू, अब भीड़ जुटाई तो खैर नहीं: डीएम का सख्त फरमान, तेजाब, पत्थर या भड़काऊ पोस्टर रखा तो सीधे जेल डीएम अविनाश सिंह धारा-163 की जानकारी देते हुए ।यूपी का सबसे अतिसंवेदनशील जनपद बरेली में महाशिवरात्रि, होली और शबे बारात जैसे त्योहारों के साथ-साथ परीक्षाएं भी सिर पर हैं। खुफिया तंत्र से इनपुट मिला है कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की फिराक में हैं। इसी आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने तत्काल प्रभाव से बरेली जिले में धारा-163(पर्व में धारा-144)भीड़ जुटने और धरने पर पूरी तरह रोक नए आदेश के मुताबिक, अब जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। अगर कोई संगठन या समूह धरना, प्रदर्शन या जुलूस निकालना चाहता है, तो उसे पहले सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी। सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान इस पाबंदी से छूट दी गई है, लेकिन आम जनता के लिए नियम कड़े रहेंगे।

Advertisement
Advertisement