धारा-15 के अन्तर्गत प्रस्तुत आक्षेप पत्रों की नगर मजिस्ट्रेट ने की सुनवाई
24 Mar 2026

धारा-15 के अन्तर्गत प्रस्तुत आक्षेप

बहराइच 23 मार्च। नगर मजिस्ट्रेट/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी राजेश प्रसाद द्वारा बाईपास निमार्ण हेतु तहसील महसी के ग्राम टेडवा बसन्तपुर व तहसील बहराइच ग्राम-सेहरिया, गौरिया, बैकुन्ठा, मसीहाबाद, पिपरिया महिपाल, खलीलपुर, गोकुलपुर की अधिग्रहीत की जा रही भूमि से हितबद्ध कृषकों की धारा-15 के अन्तर्गत सुनवाई की गयी। बहराइच बाईपास के निर्माण हेतु भू अधिग्रहण की धारा-11 की अधीन 19 जनवरी 2026 को अधिसूचना निर्गत की गयी थी। अधिसूचना के तिथि से 60 दिन तक भू-अधिग्रहण के विषय पर आक्षेप प्रस्तुत करने का समय दिया गया था। 

उल्लेखनीय है कि 60 दिन की समय सीमा में कुल 06 आक्षेप अरविन्द कुमार सिंह पुत्र कृष्ण पाल सिंह नि. रायपुरराजा सिविल लाइन बहराइच का आक्षेप पत्र सरिता सिंह पत्नी स्व. मनीष प्रताप सिंह नि. का आक्षेप पत्र 16 मार्च 2026 को उषा देवी पुत्री राजाराम पत्नी राममूरती मिश्रा ग्राम मुन्सारी जिला बहराइच का आक्षेप पत्र 10 फरवरी 2026 व मो. रईस व मो. फहीम पुत्रगण मो. हनीफ नि. मोहल्ला मोहलीपुरा परगना व तहसील बहराइच का आक्षेप पत्र 10 फरवरी 2026 का विश्वनाथ गुप्ता पुत्र रामसेवक गुप्ता मो. मीरा खेलपुरा बहराइच का आक्षेप पत्र 22 जनवरी 2026 व अमित कुमार सिंह नि. हुजुरपुर का आक्षेप पत्र 24 जनवरी 2026 प्राप्त हुये थे। जिनकी सुनवाई की गयी। 

आक्षेप पत्र भूमि अधिग्रहण के विषय पर प्रस्तुत नही किये गये थे। कृषको द्वारा अपने-अपने प्रार्थना पत्रों में अपनी भूमि की प्रतिकर दरों का उल्लेख किया गया। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बहराइच द्वारा उपस्थित कृषकों के पक्षों को सुना गया तथा अस्वस्त किया गया कि प्रतिकर का निर्धारण भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की व्यवस्थाओं के अनुरूप होगा अर्जन क्षेत्र में जो परिसम्पत्तियाँ प्रभावित पायी गयी है। उनका भी प्रतिकर विशेषज्ञ विभाग के मूल्याकन कराकर दिया जायेगा।