चाय-बिस्कुट घर ले गया तो 17 साल पुराने चपरासी को नौकरी से बर्खास्त
02 Jul 2026
Reporter --Sanjay Pandey
Jharkhand High Court ने चाय-बिस्कुट चोरी के आरोपी कर्मचारी की बर्खास्तगी रद्द कर दी है. कोर्ट ने सजा को ज्यादा कठोर माना. हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला पूरी तरह से चपरासी के हक में नहीं दिया है.
झारखंड हाई कोर्ट ने सरकारी दफ्तर के एक कर्मचारी को नौकरी पर वापस रखने का आदेश दिया है. उसे चार साल पहले ऑफिस से चाय पत्ती और बिस्कुट चुराने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था. कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि यह सजा बहुत ज्यादा कठोर और गलत थी।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला झारखंड के बोकारो जिले की जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) का है. रणजीत कुमार हिमांशु साल 2005 से यहां कॉन्ट्रैक्ट पर चपरासी के तौर पर काम कर रहे थे. करीब 17 साल तक नौकरी करने के बाद मार्च 2022 में उन्हें कारण बताओ नोटिस मिला और दो महीने बाद नौकरी से हटा दिया गया।
लेकिन इस नोटिस में एक बड़ी खामी थी. वो ये कि नोटिस में ये तक नहीं बताया गया था कि आखिर उन्होंने ऑफिस का कौन-सा सामान लिया था. सिर्फ इतना लिखा गया कि सरकारी सामान निजी इस्तेमाल के लिए ले लिया गया है. बाद में सुनवाई के दौरान साफ हुआ कि मामला ऑफिस में बची हुई चाय पत्ती और कुछ बिस्कुट का था. कर्मचारी की तरफ से ये भी कहा गया कि वो सामान बाद में वापस कर दिया गया था.
हिमांशु ने पहले इस फैसले को झारखंड हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में चुनौती दी, लेकिन वहां राहत नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया. यहीं से मामले ने नया मोड़ लिया.
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